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रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की बुकिंग को लेकर पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही खबरें पूरी तरह से भ्रामक और गलत साबित हुई हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी खबरों पर ध्यान न दें और पैनिक न हों।
???? दावा:
न्यूज़ चैनल @News18Bihar के क्लिप में दावा किया जा रहा है कि LPG गैस बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं और अब 25 दिन की जगह 35 दिन बाद ही बुकिंग कराई जा सकेगी।
❌ यह दावा फर्जी है।
✅ सरकार द्वारा LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, समय-सीमा पहले की… pic.twitter.com/3GLZniX231— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 25, 2026
सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को नकारा
दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस बुकिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। इन खबरों में कहा गया था कि अब 25 के बजाय 35 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 45 दिन का इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह खबरें निराधार हैं और विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
पुराने नियमों के तहत ही होगी बुकिंग
सरकार ने साफ कर दिया है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग पुराने तय नियमों के आधार पर ही जारी रहेगी। इसका अर्थ यह है कि एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद उपभोक्ता दूसरे सिलेंडर के लिए 25 दिन बाद अपनी बुकिंग दर्ज करा सकेंगे। उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही निर्बाध रूप से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और पात्रता या समय सीमा में कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई है।


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