Wed, 04 Nov 2026
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जालंधर पुलिस कमिश्नर IPS पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, क्यों पढ़ें पूरी खबर

जालंधर पुलिस कमिश्नर IPS पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, क्यों   

पढ़ें पूरी खबर 

 

 

जालंधर (राजन) : जालंधर पुलिस कमिश्नर आई.पी.एस. धनप्रीत कौर पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट के एक मामले बार-बार आरोपी की जमानत याचिका को लेकर गलत जानकारी देने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने इस संबंध में फटकार भी लगाई है।   

हाईकोर्ट ने जुर्माने की इस राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दो हफ्ते में जमा करवाने के लिए कहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय सीमा में यह पैसे जमा नहीं करवाए जाते तो हाईकोर्ट के सामने जालंधर पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।    

गौरतलब है कि 2023 के मामले में ये कार्रवाई की गई है जब जालंधर कमिश्नरेट के नवी बारादरी थाने में रघुबीर सिंह और उसके साथी से क्रमशः 100 ग्राम और 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस मामले में आरोपी द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इसे लेकर पंजाब सरकार ने बताया था कि उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं और नौ गवाहों के बयान अभी भी लंबित हैं। वहीं दो साल बाद जब आरोपी ने नई जमानत याचिका दायर की, तो यह पाया गया कि केवल दो गवाहों की गवाही हुई है और सरकार ने इस बार दावा किया कि आरोपी के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि वास्तव में आरोपी पर केवल दो मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि सरकार लगातार अदालतों को गुमराह कर रही है और ऐसी गलत जानकारी आपराधिक न्याय प्रणाली की गंभीरता को प्रभावित करती है। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही को अस्वीकार्य बताते हुए जालंधर पुलिस कमिश्नर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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