Sat, 20 Jun 2026

राजवीर जवंदा मौत मामला: इलाज न मिलने से मौत की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र समेत 5 को नोटिस

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा की सड़क हादसे में हुई मौत के संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस गंभीर मामले में केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ प्रशासन और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से इस संबंध में जवाब तलब किया है।

उचित इलाज न मिलने से हुई मौत

यह जनहित याचिका सीनियर एडवोकेट नवकिरन सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि राजवीर जवंदा की मौत सड़क हादसे के तुरंत बाद उचित और समय पर इलाज न मिलने के कारण हुई थी। जिस पहले अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, वहां उन्हें प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) तक नहीं दिया गया।

याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि राजवीर के केस को आधार बनाते हुए भविष्य में पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के निजी व सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत और उचित इलाज मुहैया कराने के लिए एक ठोस प्रणाली (मैकेनिज्म) का निर्माण किया जाए।

हादसे की सही जगह की जांच

याचिकाकर्ता एडवोकेट नवकिरण सिंह ने बताया कि शुरुआत में दुर्घटना की जगह को लेकर भ्रम था, जिसके कारण पहले हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि हादसा पिंजौर में हुआ था। इसके बाद उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और डेली डायरी रिपोर्ट (DDR) की कॉपी भी प्राप्त की, जिसके आधार पर यह जनहित याचिका दायर की गई है।


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