Mon, 16 Mar 2026
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जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला, रमन अरोड़ा और सुखदेव वशिष्ठ को राहत मिली या झटका?

भ्रष्टाचार के केस में फंसे सेंट्रल हलके से विधायक रमन अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय जज ने विधायक रमन अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ट को रेगुलर बेल दे दी है। हालांकि उनके समधी राजू की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

बता दें कि विधायक को 105 दिन के बाद आज कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि आज विधायक के समधी की एंटीसिपेट्री बेल पर भी सुनवाई हुई, लेकिन अगर उनके मामले में सुनवाई 17 सिंतबर को होगी। इससे पहले 20 अगस्त को नगर निगम की महिला इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर की हाईकोर्ट से रेगुलर बेल हो चुकी है, जबकि विधायक के करीबी आढ़ती महेश मखीजा भी बेल पर हैं। वहीं एटीपी सुखदेव वशिष्ठ 114 दिन से जेल में बंद थे, लेकिन आज उन्हें भी रेगुलर बेल मिल गई है।

एटीपी को विजिलेंस ने 14 मई को पकड़ा था, जबकि विधायक को 23 मई को उनके अशोक नगर घर से अरेस्ट किया था। विधायक रमन अरोड़ा के खुलासे के बाद साजिश में उनके बेटे राजन अरोड़ा, समधी, हरप्रीत कौर और मखीजा को आरोपी बनाया गया था। राजन को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। विधायक के घर से 6,30,245 रुपए और 1200 ग्राम सोने के जेवर बरामद हुए थे।


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