हाई कोर्ट का पुरानी वार्डबंदी पर चुनाव करवाने के आदेश।
जालंधर नगर निगम का 12 गाँवों का पुरानी वार्डबंदी में ना होने से फँस सकता हैं पेच।
चंडीगढ़/जालंधर आज तिथि 19 अक्तूबर (सोनू बाई) : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जन हित पटिशन का फ़ैसला में पंजाब सरकार को नगर निगम के चुनावों की 15 दिनों में पंजाब की नगर निगमों के चुनाव की पुरानी वार्डबंदी पर की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।
जालंधर नगर निगम का 2017 में चुनाव 80 वार्ड में हुआ था, उसके बाद जालंधर नगर निगम में 12 गाँव नगर निगम में शामिल होने के बाद नई वार्डबंदी में वार्डों की गिनती 85 कर दी गई है जोकि अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में फ़ैसले के लिए लंबित है। यदि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार पुरानी वार्डबंदी पर चुनाव होते हैं शहर में शामिल हुए 12 गाँवों में चुनाव कैसे होंगे।
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