Wed, 23 Sep 2026
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नंबर प्लेट हटाई, मोड़ी या ढकी तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पुलिस का बड़ा आदेश

अमृतसर में अब बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल और CNG लेना मुश्किल होने वाला है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किया है। इसके तहत कमिश्नरेट अमृतसर सिटी के अधिकार क्षेत्र में बिना वैध और स्पष्ट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

टूटी, मुड़ी या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट पर भी रोक
पुलिस के मुताबिक कई वाहन मालिक नंबर प्लेट को हटाकर, मोड़कर, तोड़कर, ढककर या उसमें किसी तरह का बदलाव करके वाहन चला रहे हैं। ऐसी नंबर प्लेट के कारण पुलिस और ट्रैफिक विभाग को वाहनों की पहचान करने में परेशानी होती है। पुलिस का कहना है कि अस्पष्ट या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है। साथ ही CCTV और ANPR कैमरों के जरिए ऐसे वाहनों की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है।

आगे और पीछे HSRP होना जरूरी
आदेश के अनुसार जिन वाहनों के आगे और पीछे वैध HSRP नहीं लगी होगी, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। नंबर प्लेट हटाई गई, टूटी, मुड़ी, ढकी, बदली या उसके साथ छेड़छाड़ की गई होने पर भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। हालांकि, नए वाहनों पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर होने पर उन्हें इस पाबंदी से छूट दी गई है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी छूट रहेगी।

पेट्रोल पंपों पर लगेगा 3x3 फीट का बोर्ड
पुलिस ने पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन संचालकों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। उन्हें प्रवेश द्वार और ईंधन भरने वाली जगह के पास कम से कम 3x3 फीट का सूचना बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों, ड्राइवरों और पेट्रोल पंप संचालकों या कर्मचारियों के खिलाफ BNSS और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश 20 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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