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पूर्व सांसद केपी के बेटे की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका
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जालंधर (राजन) : पूर्व सांसद मोहिंदर केपी के बेटे रिची की सड़क हादसे में मौत के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपित गुरशरण सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह हादसा 13 और 14 सितंबर की रात हुआ था, जब रिची अपनी फार्च्यूनर कार में सवार थे।
दर्ज एफआइआर के मुताबिक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने रिची की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद क्रेटा चालक आरोपित गुरशरण सिंह मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोपित ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई। इस फैसले के बाद अब पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी की दिशा में अगला कदम उठाएगी।






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