CM मान का स्कूलों को लेकर बड़ा बयान, फीस बढ़ोतरी पर अब नहीं चलेगी मनमानी
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सरकार ने स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पास करवा लिया। बिल पास होने के बाद उन स्कूलों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है, जिन्होंने पिछले 3 सालों में अभिभावकों से फीस में 5 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी के तहत रकम वसूली है। ऐसे स्कूलों से अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करवाने का प्रावधान किया गया है।
निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा
हालांकि, फीस रेगुलेशन के इस मामले को लेकर निजी स्कूल पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। स्कूलों की याचिका पर हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे भी लिया गया है। ऐसे में बिल पास होने के बाद अब इसके प्रावधानों और अदालत के आदेश के बीच स्थिति पर नजर रहेगी।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी सरकार का बड़ा फैसला
विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब राज्य आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026 भी पेश किया। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी सेवा और काम की प्रकृति के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है।
बिजली और सीवर कर्मचारियों के लिए 3 साल की शर्त
हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक, मुश्किल और जोखिम वाले काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 3 साल की सेवा की शर्त रखी गई है। इसमें बिजली कर्मचारियों और सीवर कर्मचारियों को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी श्रेणी में ऐसे कर्मचारियों को रखा गया है, जो 5 साल से सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों को सरकार सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की प्रक्रिया के तहत अपने अधीन लाएगी।
करीब 65 हजार आउटसोर्स कर्मचारी सरकार के अधीन आएंगे
सरकार के इस फैसले से करीब 65 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकार के अधीन लाने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार की ओर से इसे लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए अहम कदम बताया गया है।





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