Sun, 01 Nov 2026
G2M देता है आप कीं क़लम आप के हाथ । G2M देता है आप को स्वतंत्र पत्रकारिता का सुनहरा मौक़ा, बह भी विना किसी शुल्क के। G2M देता है आप कीं क़लम आप के हाथ । G2M देता है आप को स्वतंत्र पत्रकारिता का सुनहरा मौक़ा, बह भी विना किसी शुल्क के।
Post Details

पंजाब में जाकिर मूसा के चचेरे भाई समेत तीन दोषियों को आतंकवाद मामले में 10 साल की कैद

मोहाली स्थित NIA की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) से जुड़े तीन कश्मीरी छात्रों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोषियों में आतंकी जाकिर मूसा का चचेरा भाई भी शामिल है। अदालत ने उन्हें देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी साजिश से जुड़े मामलों में दोषी पाया है।

1 जून को दोषी करार, आज सुनाई गई सजा
अदालत ने 1 जून को जाहिद गुलजार, यासिर रफीक भट और मोहम्मद इदरीस शाह को दोषी करार दिया था। गुरुवार को तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई। हालांकि अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

UAPA, आर्म्स एक्ट के तहत दोषी
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को देश के खिलाफ साजिश रचने, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दोषी माना। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इन आरोपियों को जालंधर स्थित सीटी इंस्टीट्यूट से गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया था कि तीनों का चंडीगढ़ आना-जाना लगा रहता था और वे कथित रूप से आतंकी नेटवर्क के संपर्क में थे।

एक आरोपी पहले ही हो चुका है बरी
इस मामले में आरोपी बनाए गए सुहैल अहमद भट को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में साबित नहीं हो पाए थे। वहीं, सजा सुनाए गए तीनों दोषी फिलहाल जेल में बंद हैं।  

Comments

No comments yet.



Latest News

Number of Visitors - 260861

Share this Post