Thu, 22 Oct 2026
G2M देता है आप कीं क़लम आप के हाथ । G2M देता है आप को स्वतंत्र पत्रकारिता का सुनहरा मौक़ा, बह भी विना किसी शुल्क के। G2M देता है आप कीं क़लम आप के हाथ । G2M देता है आप को स्वतंत्र पत्रकारिता का सुनहरा मौक़ा, बह भी विना किसी शुल्क के।
Post Details

वेब सीरीज के डायलॉग पर विवाद, योगराज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

पंजाबी अभिनेता योगराज सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब माना जा रहा है कि वह राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

वेब सीरीज के क्लिप को लेकर उठा विवाद
दरअसल योगराज सिंह इन दिनों एक नई वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। इसी वेब सीरीज का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप लगे।
वीडियो सामने आने के बाद चंडीगढ़ निवासी उज्जवल भसीन और जतिन शर्मा ने उनके खिलाफ एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी।

शिकायतकर्ताओं ने गरिमा को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप
शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई 17 सेकेंड की वीडियो क्लिप में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। यह वीडियो Lukkhe वेब सीरीज के एक एपिसोड का हिस्सा बताया गया है, जिसे 8 मई 2026 को Amazon Prime Video पर रिलीज किया गया था।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाती है और समाज में गलत संदेश देती है।

हाईकोर्ट जा सकते हैं योगराज सिंह
चंडीगढ़ कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब योगराज सिंह के पास पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है। फिलहाल इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा तेज हो गई है।

Comments

No comments yet.



Latest News

Number of Visitors - 234734

Share this Post