पंजाब सरकार को हाईकोर्ट में झटका, ट्राइडेंट कंपनी पर तुरंत कार्रवाई करने से रोका
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप और उसके मालिक व राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा ट्राइडेंट कंपनी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले 30 दिन का समय देना जरूरी होगा।
भाजपा में शामिल होने के बाद बढ़ी सियासत
राजिंदर गुप्ता हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद से उन पर लगातार कार्रवाई किए जाने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों और भाजपा नेताओं की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक बदलाव के बाद ट्राइडेंट ग्रुप को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
संदीप पाठक ने FIR को लेकर दायर की याचिका
इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। संदीप पाठक ने अदालत में याचिका दायर कर मांग की है कि पंजाब सरकार उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों की पूरी जानकारी दे। उन्होंने पूछा है कि ये केस किस जिले में दर्ज किए गए हैं और किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

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