आपकी थाली भी बन सकती है खतरा! पंजाब में फ्रोजन मटर खाने के बाद परिवार पर टूटा कहर
मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन की मौत के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा गठित नए मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब पहले मेडिकल बोर्ड ने लापरवाही की पुष्टि कर दी थी, तो दूसरा बोर्ड गठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 19 मई 2026 तक जवाब तलब किया है।
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