Fri, 13 Mar 2026
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प्रदेश में वाणिज्यिक श्रेणी के एलपीजी गैस की उपलब्धता के संबंध में निर्देश जारी*

 सुरेन्द्र दुबे 9425179527 धार, 11 मार्च 2026।* आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भाकपाल श्री कर्मवीर शर्मा ने बताया कि ऑयल कंपनियों द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान भू-राजनीतिक (Geo-Political) स्थिति के कारण आयात में आई रुकावट को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन को प्राथमिकता देते हुए केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए।

      घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑयल कंपनियों द्वारा एलपीजी वितरण व्यवस्था में कुछ अतिरिक्त उपाय भी प्रारंभ किए गए हैं। इसके अंतर्गत पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही रिफिल बुकिंग स्वीकार की जा रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य एलपीजी की कालाबाजारी एवं अफरा-तफरी की स्थिति को रोकना तथा उपभोक्ताओं के बीच समान और नियमित वितरण सुनिश्चित करना है। वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक एवं आपूर्ति उपलब्ध है।

       ऑयल कंपनियों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जैसे होटल, मॉल, बल्क एलपीजी का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री आदि को कमर्शियल एलपीजी (Bulk एवं Packed) की सप्लाई नहीं की जाएगी।

      आयुक्त श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, ऑयल कंपनियों के अधिकारियों एवं एलपीजी वितरकों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और स्टॉक की समीक्षा की जाए। साथ ही जिले के बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ भी बैठक आयोजित कर उन्हें उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा ईंधन की आवश्यकता के लिए वैकल्पिक ईंधन स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी जाए।

     उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वितरक स्तर पर एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की कोई स्थिति निर्मित न होने दी जाए। इस संबंध में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों तथा उनके फील्ड अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ सतत संपर्क में रहकर स्थिति की समीक्षा करने एवं नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

 


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