ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਮੀ ਲੁਥਰ
चंडीगढ़ प्रशासन ने साल 2026-27 के लिए अपनी नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है, जिसमें शौकीनों और होटल कारोबारियों के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। अब शहर के 'ए' कैटेगरी के होटलों में 24 घंटे शराब उपलब्ध रहेगी। यही नहीं, प्रशासन ने 'बी' और 'सी' कैटेगरी के होटलों को भी यह सुविधा देने का विकल्प दिया है, जिसके लिए उन्हें 30 लाख रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस चुकानी होगी। इसके साथ ही इन होटलों के कमरों में मिनी बार बनाने की अनुमति भी दे दी गई है, जिससे पर्यटकों और मेहमानों को काफी सुविधा मिलेगी।
देर रात तक महफिल जमाने की छूट
शहर के बार और रेस्टोरेंट्स के समय में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सामान्य तौर पर बार सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुले रह सकेंगे, हालांकि रात 12 बजे के बाद नया ऑर्डर नहीं लिया जा सकेगा। जो क्लब या रेस्टोरेंट अपनी सेवाएं और देर तक देना चाहते हैं, वे 8 लाख रुपये की अतिरिक्त फीस जमा कर रात 3 बजे तक शराब परोस सकेंगे। ऐसे मामलों में आखिरी ऑर्डर रात 2 बजे तक लिया जा सकेगा। इसके अलावा, लाइसेंस धारक अब अपने परिसर में एक्स्ट्रा बार भी खोल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मूल फीस का 75 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
शराब के ठेकों की नीलामी और रिजर्व प्राइज
नई पॉलिसी के तहत शराब के ठेकों की कीमतों का ब्यौरा भी सामने आया है। इस साल मोहाली सीमा से सटे पलसोरा गांव का शराब ठेका सबसे महंगा साबित हुआ है, जिसका रिजर्व प्राइज विभाग ने 11.41 करोड़ रुपये तय किया है। वहीं दूसरी ओर, सेक्टर 41-सी मार्केट का ठेका सबसे किफायती रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसका रिजर्व प्राइज 1.93 करोड़ रुपये रखा गया है। शहर में किसी दूसरी जगह पर शराब परोसने के लिए अब 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा फीस का प्रावधान किया गया है।



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