जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को जबरन वसूली मामले में ज्यूडिशियल कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अरोड़ा की जमानत मंजूर करते हुए 25 हजार रुपए के बांड भरने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट दर्शन दयाल ने इसकी पुष्टि की है। माना जा रहा है कि विधायक रमन अरोड़ा आज रात तक जेल से बाहर आ सकते हैं।
भ्रष्टाचार केस में पहले भी मिली थी जमानत
इससे पहले रमन अरोड़ा को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें एटीपी सुखदेव वशिष्ठ के साथ जमानत मिल चुकी थी। हालांकि जेल से बाहर आने से पहले ही उन पर थाना रामामंडी में एक पार्किंग ठेकेदार ने जबरन वसूली का आरोप लगा दिया था। इसी मामले में पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरोड़ा की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।






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