पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को अभिभावकों को लौटाने संबंधी पंजाब सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई के बाद जो अंतिम फैसला आएगा, वही राज्य के सभी निजी स्कूलों और संबंधित पक्षों पर लागू होगा।
अधिक फीस वृद्धि पर जारी किया था ऑर्डिनेंस
हाल ही में पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। इसके तहत यदि किसी निजी स्कूल ने पिछले तीन वर्षों में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, तो उसे अतिरिक्त वसूली गई राशि अभिभावकों को लौटानी होगी। सरकार ने यह भी कहा था कि आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
सरकार के इस फैसले को निजी स्कूल संचालकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका 'रिकोग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन' की ओर से दायर की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरपाल सिंह यूके का कहना है कि हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।
अब अंतिम फैसले पर टिकी सभी की नजरें
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई का इंतजार किया जाएगा। अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि निजी स्कूलों को फीस वापस करनी होगी या नहीं। इस मामले का फैसला राज्य के हजारों निजी स्कूलों और लाखों अभिभावकों पर सीधा असर डाल सकता है।





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