BIG BREAKING : हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग स्कीम पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग स्कीम पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान  हाईकोर्ट सरकार की दलीलों से राजी नहीं हुआ और इस स्कीम पर 4 हफ्तों के लिए स्टे लगा दिया है। इस स्कीम के विरोध में लुधियाना में किसान संगठनों की तरफ से 

किसान जत्थेबंदियां कर रही हैं स्कीम का विरोध
पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग स्कीम का राजनीतिक पार्टियों समेत किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब में किसानों की अलग-अलग जत्थेबंदियों ने इस स्कीम के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार उपजाऊ जमीनों को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की साजिश कर रही है।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने इस स्कीम का विरोध करते हुए कहा कि लैंड पुलिंग स्कीम से 65 हजार एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन, जिस पर गेहूं, धान और सब्जियां उगाई जाती हैं, बर्बाद हो जाएगी और इससे खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है।

भाजपा-अकाली दल भी कर चुका है स्कीम का विरोध
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल भी इस लैंड पुलिंग का विरोध कर चुका है। अकाली दल सुखबीर बादल ने भी इस स्कीम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्कीम को  तुरंत वापस ले, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस पॉलिसी को रद्द कर देंगे, जैसे हमने SYL की जमीन किसानों को लौटाकर किया था।

वहीं भाजपा ने स्कीम के खिलाफ जमीन बचाओ, किसान बचाओ" यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। यह यात्रा 17 अगस्त को पटियाला से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगी और सभी 23 जिलों होकर पठानकोट खत्म होगी।

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