Fri, 07 Aug 2026
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24 घंटे का नियम खत्म, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए केंद्र सरकार का नया आदेश

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब संवेदनशील मामलों से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए कंपनियों को पहले की तुलना में काफी कम समय मिलेगा। सरकार ने कंटेंट हटाने की समय सीमा 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 घंटे कर दी है। इस संबंध में गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी गई।

गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री पर सख्ती
सरकार का कहना है कि यह फैसला सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली आपत्तिजनक, भ्रामक और हिंसा भड़काने वाली सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है। नए नियमों के तहत संवेदनशील मामलों में संबंधित प्लेटफॉर्म्स को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, ताकि ऐसी सामग्री का प्रसार रोका जा सके।

पहले मिलते थे 24 घंटे, अब सिर्फ 2 घंटे
अब तक सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता था। नए निर्देश लागू होने के बाद अब यह समय घटाकर केवल 2 घंटे कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव होगी और गलत सूचना के प्रसार पर समय रहते रोक लगाई जा सकेगी।

सोशल मीडिया कंपनियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी
नए नियम लागू होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स सिस्टम को और अधिक तेज एवं प्रभावी बनाना होगा। सरकार का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जवाबदेही बढ़ाना और ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना है।

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