Sat, 19 Sep 2026
G2M देता है आप कीं क़लम आप के हाथ । G2M पर विज्ञापन देने के लिए 9780802173 पर संपर्क करें । G2M देता है आप को स्वतंत्र पत्रकारिता का सुनहरा मौक़ा, बह भी विना किसी शुल्क के। G2M देता है आप कीं क़लम आप के हाथ । G2M पर विज्ञापन देने के लिए 9780802173 पर संपर्क करें । G2M देता है आप को स्वतंत्र पत्रकारिता का सुनहरा मौक़ा, बह भी विना किसी शुल्क के।
Post Details

सचिव डी.एल.एस.ए.द्वारा वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम का दौरा

सचिव डी.एल.एस.ए.द्वारा वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम का दौरा

जालंधर, 21 अगस्त
सीजेएम-कम-सचिव कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधर डा. गगनदीप कौर ने डीएलएसए अध्यक्ष निरभऊ सिंह गिल के निर्देश पर सोमवार को वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर बापू सरूप सिंह वरिष्ठ नागरिक होम और भगत पूर्ण सिंह पिंगलवाड़ा, मखदूमपुरा का दौरा किया और वहां रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनीं।
      बता दे कि इन होमज में विभिन्न जिलों के बुजुर्ग लोग रह रहे है।
उन्होंने कहा कि बुजुर्ग अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण से वकील की सेवाएं निःशुल्क ले सकते है। ऐसे नियुक्त अधिवक्ताओं को फीस का भुगतान सरकार के कानूनी सेवा विभाग द्वारा किया जाता है।
बुजुर्गों की समस्याएं व गुहार सुनने के साथ ही सी.जे.एम.डा. गगनदीप कौर ने मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन के लिए पांच वरिष्ठ नागरिकों के आवेदन प्राप्त किए और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के साथ समन्वय करके बुढ़ापा पेंशन दिलाने का आश्वासन दिया।
मुआवजा योजना के तहत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आश्रित परिवारों, यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो वे मुआवजा प्राप्त करने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला अदालतों जालंधर से संपर्क कर सकते है। यदि ऐसे मामलों में आरोपियों का नाम आता है तो संबंधित अदालत में मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके इलावा, बलात्कार पीड़ित और पोस्को अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाएं/बच्चे नालसा अपराध पीड़ित योजना के तहत मुआवजे की मांग कर सकते है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है।

Comments

No comments yet.



Latest News

Number of Visitors - 221142

Share this Post