Baba Deep Singh Ji Parkash Purab at Gurduwara Shaheeda Sahib
जिले में प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य-डिप्टी कमिश्नर
जालंधर, 18 अगस्त
डिप्टी कमिश्नर श्री विशेष सारंगल ने आदेश जारी किए है कि जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
श्री सारंगल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस वर्ष 30 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब स्टेट रेगुलेटरी गाइडलाइन अधीन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी निजी प्ले स्कूलों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी, गांधी वनिता आश्रम, कपूरथला रोड, जालंधर से संपर्क करना होगा।






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