Mon, 15 Jun 2026

शहर में डीजे बंद, हथियारों पर रोक और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप, जालंधर पुलिस का बड़ा एक्शन!

जालंधर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अब रात 12 बजे के बाद कोई भी रेस्टोरेंट, क्लब या बार खुला नहीं रहेगा। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी खाने-पीने की जगहों को आधी रात तक पूरी तरह बंद कर दिया जाए।

आदेशों के अनुसार, रात 11:30 बजे के बाद किसी भी ग्राहक का नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और इस समय के बाद नए लोगों को प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों के आसपास के परिसर भी 12 बजे तक पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे।

डीजे और म्यूजिक रात 10 बजे तक बंद करने के निर्देश

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी रेस्टोरेंट और क्लब 10 डीबी (ए) के ध्वनि स्तर का पालन करें। डीजे, लाइव सिंगिंग या ऑर्केस्ट्रा जैसी गतिविधियां रात 10 बजे तक बंद करनी होंगी।

रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत के अंदर बजने वाला संगीत बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। संगीत बजाने वाले वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा ताकि दिन के समय भी उनकी आवाज बाहर न जाए।

हथियारों के प्रदर्शन सोशल मीडिया पर बैन
पुलिस कमिश्नर ने सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेस, होटल या पार्टी स्थलों पर हथियार ले जाने और दिखाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

इसके साथ ही हथियारों का प्रचार करने वाले गाने, हिंसा को बढ़ावा देने वाली फोटो या वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या स्नैपचैट पर अपलोड करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी समुदाय या धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश एक साल तक रहेंगे प्रभावी

ये सभी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के तहत जारी किए गए हैं। आदेश 6 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे।


830

Share News

Comments

No comments yet.



Latest News

Number of Visitors - 166810