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पूर्व कांग्रेस विधायक किक्की ढिल्लों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हैं गिरफ्तार
ख़बरिस्तान नेटवर्क,चंडीगढ़ : आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस विधायक कुशलदीप सिंह उर्फ किक्की ढिल्लों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। किक्की ढिल्लों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ने पंजाब सरकार को 2 अगस्त तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
16 मई को हुई थी ढिल्लो की गिरफ्तारी
याचिका दाखिल करते हुए ढिल्लों ने हाई कोर्ट को बताया कि विजिलेंस ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में 16 मई को पूछताछ के लिए फिरोजपुर स्थित कार्यालय में बुलाया था और वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
आय से अधिक संपत्ति
जांच के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने कहा कि किक्की ढिल्लों ने अपनी पांच साल की आमदनी के मुकाबले 245 गुना अधिक संपति अर्जित की है।






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