Sun, 01 Nov 2026
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पूर्व AIG राजजीत सिंह कर सकते हैं सरेंडर! सुप्रीम कोर्ट में वकील ने किया दावा

पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल ने देश की शीर्ष अदालत के समक्ष सरेंडर करने की इच्छा जताई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया है और याचिका की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने जारी किए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायाधीश अगस्त्य जॉर्ज मसीह की दो सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान हुंदल के वरिष्ठ वकील अमित रावल ने पीठ को सूचित किया कि याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट ने साफ किया कि हुंदल के सरेंडर किए जाने के बाद वे अपनी राहत के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

ड्रग्स मामले और हाईकोर्ट की जांच से जुड़ा है पूरा घटनाक्रम
यह मामला पंजाब में नशे के नेटवर्क से जुड़ी जांच से संबंधित है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विशेष जांच टीम (SIT) ने पूर्व पुलिस अधिकारी इंद्रजीत सिंह और राजजीत सिंह हुंदल के बीच कथित संबंधों की जांच की थी। इसके बाद एसएएस नगर के एसटीएफ पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

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