अमेरिका ने विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब लंबे समय से लागू "ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस" (Duration of Status) व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह अब निश्चित अवधि (Fixed Admission Period) लागू होगी, जिससे वीजा धारकों के अमेरिका में रहने की समय सीमा तय रहेगी।
विदेशी छात्रों के लिए अधिकतम चार साल की सीमा
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के नए नियमों के अनुसार, F (स्टूडेंट) और J (एक्सचेंज विजिटर) वीजा धारकों को उनके शैक्षणिक या एक्सचेंज कार्यक्रम की अवधि तक रहने की अनुमति होगी, लेकिन यह अवधि अधिकतम चार साल से अधिक नहीं होगी। यदि किसी छात्र का कोर्स इससे अधिक समय लेता है, तो उसे अमेरिका में रहने के लिए अलग से अवधि बढ़ाने की अनुमति लेनी होगी। साथ ही पढ़ाई पूरी होने के बाद अमेरिका छोड़ने या वीजा स्टेटस बदलने के लिए मिलने वाला समय भी घटा दिया गया है।
विदेशी पत्रकारों के वीजा पर भी लगी समय सीमा
नए नियमों के तहत विदेशी पत्रकारों के I वीजा की अवधि भी सीमित कर दी गई है। अधिकांश विदेशी पत्रकार अब अधिकतम 240 दिनों तक अमेरिका में रह सकेंगे, जबकि चीनी पत्रकारों के लिए यह सीमा 90 दिन तय की गई है। जरूरत पड़ने पर वीजा अवधि बढ़ाने के लिए अलग से आवेदन करना होगा।





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