ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार बरकरार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) को लेकर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अमेरिका में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिक होगा, भले ही उसके माता-पिता देश में अवैध रूप से रह रहे हों या अस्थायी वीजा पर अमेरिका आए हों।
ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें ऐसे बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार किया गया था। अदालत ने 5-4 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का निर्णय लिखा।
14वें संशोधन के तहत मिला है अधिकार
अदालत ने अपने फैसले में अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत मिले जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को बरकरार रखा। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाला हर बच्चा स्वतः अमेरिकी नागरिक माना जाता है।
158 साल पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी
अमेरिका में यह व्यवस्था पिछले 158 वर्षों से लागू है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद जन्मसिद्ध नागरिकता की यह संवैधानिक व्यवस्था पहले की तरह प्रभावी रहेगी और इस अधिकार में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।
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