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फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
पुलिस से मांगी गई केस डायरी
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को मामले से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है मामला
सोमवार को खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़े आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अदालत का रुख किया था।
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