साढ़े सात लाख परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते की अदायगी न करने पर हाईकोर्ट सख्त
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए महंगाई भत्ते (DA) के भेदभाव को खत्म कर दिया है। आदेशों के मुताबिक अब पंजाब सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों को भी वही महंगाई भत्ता मिलेगा जो वर्तमान में IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों को दिया जा रहा है। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है जो लंबे समय से इस समानता की मांग कर रहे थे।
30 जून तक भुगतान का अल्टीमेटम
हाईकोर्ट ने मान सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि बकाये और बढ़े हुए भत्ते की अदायगी हर हाल में 30 जून 2026 तक कर दी जानी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी और 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं, यानी इस फैसले का सीधा लाभ साढ़े सात लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा।
अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी
वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की गई है, जिसमें हाईकोर्ट पंजाब सरकार से अपने आदेशों को लागू करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब करेगा। अगर सरकार इस समय सीमा तक भुगतान नहीं करती है, तो उसे अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा।


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