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रणजीत सिंह एनकाउंटर मामले में विवाद गहराने के बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को नोटिस जारी कर दोपहर 2 बजे तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे।
परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए किया था हाईकोर्ट का रुख
दरअसल, रणजीत सिंह के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और निष्पक्ष जांच के लिए दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब पुलिस से जवाब तलब किया है।
25 फरवरी को मुठभेड़ में मारा गया था रणजीत सिंह
गौरतलब है कि 25 फरवरी को गुरदासपुर में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने रणजीत सिंह को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक वह इस मामले में मुख्य आरोपी था। हालांकि, परिवार का आरोप है कि उनके बेटे को बिना किसी गलती के उठाया गया और बाद में फर्जी एनकाउंटर दिखाया गया। उनका कहना है कि पुलिस ने अपनी छवि बचाने के लिए यह कार्रवाई की।


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