जालंधर कोर्ट ने दिल्ली की AAP की विधायक और पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना के वीडियो से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आतिशी के वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में वीडियो को एडिटेड बताया गया। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आतिशी का ये वीडियो हटाने के निर्देश भी दिए। साथ ही वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट्स से जुड़े सभी लिंक भी डिलीट करने का आदेश दिया।



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