Friday, 30 Jan 2026

PSEB ने सर्टिफिकेट पर लिया बड़ा फैसला, पहले FIR, फिर मिलेगी नई कॉपी

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने बोर्ड क्लास के सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बोर्ड ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी छात्र को बिना पुलिस रिपोर्ट के सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी (डुप्लीकेट सर्टिफिकेट) जारी नहीं की जाएगी। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए FIR और हलफनामा (Affidavit) जरूरी

PSEB ने स्पष्ट किया है कि सर्टिफिकेट गुम हो जाने की स्थिति में दूसरा सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए पुलिस में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले को पुलिस रिपोर्ट के साथ एक हलफनामा (Affidavit) भी जमा करवाना होगा।

इस हलफनामे में यह लिखित गारंटी देनी होगी कि अगर भविष्य में उन्हें गुम हुआ मूल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वह दोनों सर्टिफिकेट में से एक को तुरंत PSEB कार्यालय में जमा करवा देंगे। बोर्ड ने इस सख्त नियम को लागू करने के पीछे कारण बताया है कि पुलिस रिपोर्ट की अनिवार्यता से केवल उन्हीं लोगों को आवेदन करने की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें वास्तव में सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, जिससे प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। यह निर्देश सभी स्कूल प्रिंसिपलों को भी भेज दिए गए हैं।

ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन

PSEB से सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी प्राप्त करने के लिए छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।

  • ऑफलाइन: आवेदनकर्ता को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के हेड ऑफिस मोहाली में जाकर सिंगल विंडो पर अप्लाई करना होगा।

  • ऑनलाइन: छात्र घर बैठे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

2002 से पहले के मार्क्स विवरण पर बोर्ड का नियम

बोर्ड ने पुराने रिकॉर्ड के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। PSEB ने कहा है कि यदि कोई छात्र 2002 से पहले की डिटेल मार्क्स शीट की मांग करता है, तो उन्हें विषय-वार (Subject-wise) अंकों का विवरण नहीं दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को सिर्फ यह लिखकर दिया जाएगा कि वे परीक्षा में पास थे या फेल, अंकों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।


28

Share News

Login first to enter comments.

Latest News

Number of Visitors - 133628