Sat, 21 Mar 2026
G2M is a social Media platform which is designed for journalists, bloggers, and content creators Join it G2M is a social Media platform which is designed for journalists, bloggers, and content creators Join it

अमनदीप कौर आत्महत्या मामले में पति समेत सास-ससुर दोषी, अदालत ने सुनाया पांच-पांच साल की कैद की सजा पढ़ें पूरी खबर 

अमनदीप कौर आत्महत्या मामले में पति समेत सास-ससुर दोषी, अदालत ने सुनाया पांच-पांच साल की कैद की सजा

पढ़ें पूरी खबर 

 

जालंधर (राजन) : गांव गिद्दड़पिंडी मंडी में हुई विवाहिता अमनदीप कौर की आत्महत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज विशेष कंबोज की अदालत ने मृतका के पति कुलदीप सिंह, ससुर फुम्मन सिंह और सास जोगिंदर कौर को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच-पांच साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त छह-छह महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी।

यह मामला 20 फरवरी 2021 को थाना लोहियां में दर्ज किया गया था। मृतकाअमनदीप कौर ने अपने ससुराल में कमरे के गार्डर से चुनरी बांधकर फंदा लगा लिया था। उस समय उसकी उम्र 24 वर्ष थी और शादी को दो साल ही हुए थे। घटना के बाद ससुराल पक्ष ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।

मृतका के पिता कपूरथला के थाना तलवंडीचौधरियां के गांव दोद वजीर के बीरा सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था।

ससुराल पक्ष की तरफ से बार-बार बच्चा न होने पर ताने मारे जाते थे, जिससे अमनदीप मानसिक रूप से अत्याधिक तनाव में रहती थी, जिस कारण उसने जान दे दी। पुलिस ने जांच के बाद पति कुलदीप सिंह, उसके पिता फुम्मन सिंह और मां जोगिंदर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि किसी भी महिला को विवाह के बाद दहेज या संतान न होने जैसी सामाजिक वजहों से प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है।


72

Share News

Comments

No comments yet.



Latest News

Number of Visitors - 148059