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जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने फाजिल्का जिले में 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला उनके अधिकारों के तहत लिया गया है और 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। आदेश के मुताबिक, दवा विक्रेता दवा देते समय डॉक्टर की मूल पर्ची पर अपनी मुहर और दवा प्रदान करने की तारीख दर्ज करेंगे।
यह कार्रवाई सिविल सर्जन फाजिल्का के पत्र के आधार पर की गई है, जिसमें बताया गया था कि आम लोग प्रीगैबलिन कैप्सूल का उपयोग दवा के रूप में नहीं बल्कि दुरुपयोग के तौर पर कर रहे हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की सिफारिश की गई थी।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार:
- थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों में स्थित दवा विक्रेता बिना असली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के 75mg से अधिक प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट नहीं बेच सकेंगे।
- दवा की खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
- प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर केमिस्ट का व्यापारिक नाम, दवा वितरण की तारीख और कैप्सूल/गोलियों की संख्या स्पष्ट दर्ज होनी चाहिए।
- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दवा किसी अन्य विक्रेता द्वारा उसी पर्ची के आधार पर दोबारा वितरित न हो।
- प्रिस्क्रिप्शन अवधि से अधिक दवा देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।






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