Sat, 02 May 2026
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पंजाब में चार दिन तक शराब बिक्री पर रोक, आदेश जारी

पंजाब के तरनतारन में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। आबकारी कमिश्नर पंजाब ने आदेश जारी करते हुए तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और इसके आसपास तीन किलोमीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

निर्देशों के अनुसार, 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही 14 नवंबर को मतगणना के दिन भी इसी क्षेत्र में ड्राई डे लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल (IAS) ने कहा कि यह निर्णय उपचुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए यह आदेश आम लोगों के हित में एकतरफा रूप से लागू किया गया है।


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