पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा 'घटिया गुणवत्ता' का घोषित किए जाने के बाद, पंजाब सरकार ने ऐसी 112 दवाओं की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सूची में शामिल किसी भी दवा का इस्तेमाल किसी भी मरीज पर न किया जाए।
स्वास्थ्य मंत्री ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें राज्य की किसी भी दवा दुकान पर इन प्रतिबंधित दवाओं में से कोई भी बिकती हुई मिलती है, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि "आपका स्वास्थ्य पंजाब सरकार की प्राथमिकता है।






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