पटाखा लाइसेंस की संख्या पर फैसला 19 नवंबर को
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जालंधर (राजन) : त्योहारों में पटाखा बेचने के लिए लाइसेंसों की संख्या बढ़ाने पर फैसला 19 नवंबर को आएगा। फायर वर्क्स एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जालंधर के लाइसेंस बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की थी। एसोसिएशन के प्रधान विकास भंडारी ने याचिका में तर्क दिया है कि वर्ष 2016 में हाई कोर्ट ने जालंधर की जनसंख्या के अनुसार 20 लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे। अब वर्ष 2025 तक जनसंख्या 30 प्रतिशत बढ़ गई है, जिस कारण कोर्ट को लाइसेंस की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 नवंबर निर्धारित की है। विकास भंडारी ने कहा कि अब कोर्ट में सरकार को जवाब देना है।






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