Fastag नियमों में बड़ा बदलाव, UPI से भी दे सकेंगे टोल पेमेंट

केंद्र सरकार ने फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन ड्राइवरों के पास वैलिड फास्टैग नहीं होगा, वे टोल टैक्स UPI से चुका सकेंगे। हालांकि उन्हें सामान्य टोल राशि का 1.25 गुना भुगतान करना पड़ेगा। वहीं, अगर कोई कैश से भुगतान करता है तो उसे दोगुना टोल देना होगा। नए नियम 15 नवंबर से लागू होंगे।

लोगों को मिलेगी राहत
अक्सर दूसरे राज्यों में जाने पर कई बार फास्टैग काम नहीं करता, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी और पेनल्टी झेलनी पड़ती थी। अब इस बदलाव के बाद यदि फास्टैग न चल पाए तो ड्राइवर UPI से भुगतान कर सकते हैं और अतिरिक्त जुर्माना देने से बच जाएंगे।

सरकार बोली- रेवेन्यू पर असर नहीं
केंद्र सरकार का कहना है कि नए नियम से रेवेन्यू पर कोई खास असर नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में 98% टोल पेमेंट पहले से ही फास्टैग से हो रहा है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कैश लेन-देन को खत्म करना और यात्रियों को आसान भुगतान की सुविधा देना है।

पहले लॉन्च हुआ था सालाना फास्टैग पास
इससे पहले सरकार ने 15 अगस्त को सालाना फास्टैग पास शुरू किया था। इसकी कीमत 3,000 रुपए है और इसके जरिए 200 बार टोल पार किया जा सकता है। इससे प्रति टोल क्रॉस की लागत लगभग 15 रुपए आती है और हाईवे पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

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