जालंधर पुलिस ने प्रीगैबलिन कैप्सूल (Pregabalin Capsules) की बिक्री और रखने को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह कदम उठाया है।
आदेश के अनुसार जालंधर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रीगैबलिन कैप्सूल को
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बिना लाइसैंस रखने
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स्वीकृत मात्रा से अधिक रखने या बेचने
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बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने या बेचने पर पूर्ण रोक है
आदेश की अवधि
यह आदेश 26 सितंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की उल्लंघना होने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उद्देश्य और सुरक्षा
पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर का कहना है कि यह कदम जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार के गैरकानूनी व्यापार में शामिल न हों।



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