GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश में 4 की जगह केवल 2 स्लैब – 5% और 18% होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। नए GST रेट्स 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
नए GST स्लैब लागू होने के बाद कई जरूरी सामान और प्रोडक्ट सस्ते होंगे।
साबुन, शैंपू जैसे डेली यूज आइटम्स
एसी, कार जैसी इलेक्ट्रॉनिक और लग्जरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स
कई सर्विस सेक्टर्स में भी राहत मिलेगी
वित्त मंत्री ने बताया कि अब ये चीजें पूरी तरह GST फ्री होंगी:
दूध, रोटी, पराठा और छेना
33 जीवन रक्षक दवाएं
गंभीर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं
इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस
जहां आम आदमी को राहत दी गई है, वहीं हानिकारक और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाया गया है।
तंबाकू और इससे बने प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा
मध्यम और बड़ी कारें
350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगी
हालांकि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नई दर अभी लागू नहीं होगी।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक प्रोडक्ट्स जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके इस्तेमाल को कम करना है।
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