पंजाब सरकार जमीन की रजिस्ट्री करवाने को लेकर नया आदेश जारी किया है। नए आदेशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इमरजैंसी में अपनी रजिस्ट्री करवानी है तो उसे 10 हजार रुपए का चार्ज देना होगा। यह पंजाब के सभी सब रजिस्ट्रार और तहसलीदार ऑफिस में लागू होगा।
अगर आपको आसान भाषा में बताएं तो अगर आप किसी के साथ अचानक लेन-देन या फिर पारिवारिक/कानूनी इमरजैंसी में रजिस्ट्री तुंरत करवाने पर 10 हजार रुपए भुगतान करने होंगे।
आदेश के मुताबिक सभी सब-रजिस्ट्रार और तहसीलदार ऑफिस में नोटिस बोर्ड लगाने को कहा है। जिन पर रजिस्ट्री संबंधित पूरी जानकारी उस पर लिखी होगी। इन नोटिस बोर्ड पर अब नागरिक सब रजिस्ट्रार में स्थापित सुविधा केंद्र से मात्र 550 रुपए शुल्क देकर अपनी रजिस्ट्री लिखवा सकते हैं।



Comments
No comments yet.