Fri, 01 May 2026
G2M देता है आप की कलम आपके हाथ Journalists are invited to Join us on Gateway2media.com G2M देता है आप की कलम आपके हाथ Journalists are invited to Join us on Gateway2media.com

आवारा कुत्तों को पब्लिक में खाना खिलाने पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।

सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध 
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर बैन रहेगा। इसके लिए अलग से समर्पित फीडिंग ज़ोन बनाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के संबंध में सभी राज्यों को नोटिस जारी किए हैं।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया नोटिस
आज के फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, उनकी नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखाना होगा। बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।  

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश

वैक्सिनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा

सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर बैन

रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा

कुत्तों के लिए एमसीडी फीडिंग स्पेस बनाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढाकर कहा कि अब पूरे देश के लिए लागू होगा
 


172

Share News

Comments

No comments yet.



Latest News

Number of Visitors - 155100