जिला प्रधान संजय तलबाड ने जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी) लुधियाना की मासिक बैठक का आयोजन ।
पंजाब में अब बेअदबी करने वालों अब उम्रकैद की सजा मिलेगी। इसे लेकर पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बिल को मंजूर कर लिया गया है। कानून के लागू होने के बाद धार्मिक ग्रंथों और स्थलों की बेअदबी करने वालों को यह सजा दी जाएगी। कानून को लागू बिल करने से पहले अलग-अलग संस्थानों से विचार-विमर्श किया जाएगा।
10 साल तक मिल सकती है सजा
सीएम मान ने साफ कहा कि पंजाब सरकार ऐसा कानून लाना चाहती है जो स्थायी हो और आने वाले समय में भी मजबूती लागू रहे। इसलिए इसमें किसी तरह की कमजोरी नहीं छोड़ी जाएगी। फिलहाल बेअदबी के मामलों में 3 साल की सजा का प्रावधान है। पर पंजाब सरकार इसे कम के कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद तक बढ़ाने का प्रस्ताव रख रही है।
सरकार चाहती है कि कानून में ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जिससे सिर्फ दोषी ही नहीं, उसके परिवार की भी जिम्मेदारी तय की जा सके। मकसद यह है कि कोई दोबारा इस तरह की हरकत के बारे में सोच भी न पाए। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह पंजाब में बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए अब तक का सबसे सख्त कदम माना जाएगा।


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