पंजाब सरकार  ने 6 वाँ पे कमीशन लागू करने में असमर्थता ज़ाहिर की 2031 तक का माँगा समय ।

पंजाब सरकार  ने दायर हल्फ़नामे में कहा कि 2016 से मार्च 2024 तक कर्मचारियों का बकाया 18228/- करोड़ रुपय बनते हैं जो की 2031 तक ही भुगतान कर सकती है।  

कोर्ट ने दाएर हलफ़नामे का कहा Unjust and unreasonable 

कोर्ट हुई सख़्त अपने दिए हलफ़नामे पर पुनर्विचार करने को कहा अब अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को।

चण्डीगढ़/जालंधर आज तिथि 25 अक्तूबर (सोनू बाई) :- रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी  82 वर्षीय बलवंत सिंह और अन्य की और से पंजाब & हरियाणा कोर्ट में 6 वाँ पे कमीशन लागू कार उस अनुसार कर्मचारिओं के संशोधित पेंशन, महंगाई भत्ता, और छुट्टी के बदले भुगतान  लागू  करने के लिए पंजाब सरकार पर अबमानना संबंधी रिट दायर की थी । उसकीं सुनवाई माननिए  न्यायधीश  हरकेश मनुजा कर हरे हैं। 
                 पंजाब सरकार की और से अजॉय कुमार सिन्हा प्रधान सचिव पंजाब बित विभाग  ने सरकार की और से दायर हल्फ़नामे में कहा कि 2016 से मार्च 2024 तक कर्मचारियों का बकाया 18228/- करोड़ रुपय बनते हैं जो की 2031 तक भुगतान कर सकती है।   
 कोर्ट ने कहा की 6 वाँ 01/012016 दय थी 2039-2031 तक 15 साल तब तक 2026-27 में  आदिसूचित हो जाएगी  उन्होंने सरकार ने जो 2031-31 तक दी है वह unjust एंड unreasonable है और सरकार को पहले ही रिट की पालना करने को कहा और सरकार द्वारा हल्फ़नामे पर पुनर्विचार के लिए 29/102024 की तारीख़ दी। 
याद रहें की यह रिट् उच्च नयालाया द्वारा 2023 में दिए पलना न करने के कारण अबमानना का केस उच्च नयायालिया में किया है।

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