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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को राहत देने से इनकार कर दिया है। विधायक ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार साल की सज़ा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले में अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की कोई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए इतनी जल्दबाजी उचित नहीं है।
विधायक के वकील ने दी दलीलें
विधायक लालपुरा के वकील ने अदालत में कहा कि यदि सज़ा पर रोक नहीं लगाई गई, तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः रद्द हो सकती है, जिससे निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने की नौबत आ सकती है। हालांकि, कोर्ट ने इन तर्कों को फिलहाल स्वीकार नहीं किया।
राज्य सरकार को पेश करना होगा रिकॉर्ड
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मामले से संबंधित पूरा रिकॉर्ड अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश किया जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर निर्धारित की है।
महिला से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप
यह मामला साल 2012 का है। निचली अदालत ने 10 सितंबर को विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को एक महिला से मारपीट, छेड़छाड़ और हमले के आरोपों में दोषी करार दिया था। फैसले के बाद विधायक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में लालपुरा समेत 10 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया था।
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