Fri, 23 Oct 2026
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जालंधर वालों ध्यान दें! बिना HSRP गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप गए तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-CNG

जालंधर पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किए। मामले की जानकारी डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जगरूप बाठ ने बताया कि अब शहर में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी।

टूटी, मुड़ी या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट पर भी रोक
पुलिस के मुताबिक कई वाहन मालिक नंबर प्लेट को हटाकर, मोड़कर, तोड़कर, ढककर या उसमें किसी तरह का बदलाव करके वाहन चला रहे हैं। ऐसी नंबर प्लेट के कारण पुलिस और ट्रैफिक विभाग को वाहनों की पहचान करने में परेशानी होती है। पुलिस का कहना है कि अस्पष्ट या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है।

आगे और पीछे HSRP होना जरूरी
आदेश के अनुसार जिन वाहनों के आगे और पीछे वैध HSRP नहीं लगी होगी, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। नंबर प्लेट हटाई गई, टूटी, मुड़ी, ढकी, बदली या उसके साथ छेड़छाड़ की गई होने पर भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। हालांकि, नए वाहनों पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर होने पर उन्हें इस पाबंदी से छूट दी गई है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी छूट रहेगी।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों, ड्राइवरों और पेट्रोल पंप संचालकों या कर्मचारियों के खिलाफ BNSS और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश 20 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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