Tue, 01 Sep 2026
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घरेलू बजट पर महंगाई की मार! 1 सितंबर से बदल गए ये जरूरी नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

1 सितंबर से नए महीने के आगाज के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। रसोई के बजट से लेकर कार खरीदने, रोज के खान-पान और टैक्स सिस्टम तक में नए नियम प्रभावी हो चुके हैं।

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, घरेलू एलपीजी से राहत
तेल कंपनियों ने हर महीने की तरह इस बार भी एलपीजी सिलेंडर की दरों में समीक्षा की है। 1 सितंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे आम परिवारों का मंथली किचन बजट फिलहाल बिगड़ने से बच गया है।

त्योहारी सीजन में कार खरीदना पड़ा महंगा
अगर आप इस महीने या आगामी त्योहारी सीजन में नई गाड़ी घर लाने का प्लान बना रहे थे, तो अब आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी। टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 1 सितंबर से अपने वाहनों के दाम बढ़ा दिए हैं। टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स और SUVs के वेरिएंट्स पर 25,000 रुपये तक की वृद्धि की है, जिसका सीधा असर खरीदारों पर पड़ेगा।

दूध की कीमतों में जोरदार उछाल
मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिना पैकेट वाला खुला (तबेला) दूध इस्तेमाल करने वालों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पशु चारे और रखरखाव के खर्च में हुई वृद्धि को देखते हुए तबेला संचालकों ने खुले दूध के दाम में 9 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया है। हालांकि, अमूल और मदर डेयरी जैसे ब्रांडेड पैकेट वाले दूध की दरें अभी स्थिर बनी हुई हैं।

ITR फाइल करने पर लगेगा भारी जुर्माना
नॉन-ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशनल्स (ITR-3) के लिए बिना पेनल्टी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। 1 सितंबर से रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की लेट फीस भरनी होगी। अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2026 तक केवल बिलेटेड रिटर्न ही सबमिट कर सकेंगे।

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