Fri, 14 Aug 2026
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पंजाब में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी, घर बैठे आसानी से चेक करें अपना नाम

चुनाव आयोग ने पंजाब में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी कर दी है। अब राज्य के मतदाता बड़ी आसानी से घर बैठे यह जांच सकते हैं कि नई लिस्ट में उनका नाम शामिल है या फिर SIR प्रक्रिया के दौरान उसे हटा दिया गया है।

ऐसे चेक करें अपना नाम और वोटर डिटेल

मतदाताओं को अपना नाम खोजने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां DRAFT ROLL 2026 के विकल्प को चुनकर अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करना होगा। इसके बाद कैप्चा भरकर अपने बूथ या पार्ट नंबर के आधार पर वोटर लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड की जा सकती है, जिसमें पूरी जानकारी मौजूद होगी। अगर किसी मतदाता को अपना बूथ या पार्ट नंबर नहीं पता है, तो वह पहले वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर अपने EPIC यानी वोटर आईडी नंबर के जरिए यह जानकारी हासिल कर सकता है।

कटी हुई वोट की जांच का तरीका

जिन लोगों को यह शक है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, वे CEO पंजाब की वेबसाइट पर मौजूद ASDD LIST विकल्प में अपना EPIC नंबर डालकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यह सूची विशेष रूप से उन मतदाताओं की है जिनके नाम हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही, वेबसाइट पर SEARCH LIST SIR 2003 का विकल्प भी मौजूद है, जहां पुरानी लिस्ट में नाम खोजा जा सकता है।

नाम न होने पर 12 सितंबर तक करें आवेदन

अगर किसी मतदाता का नाम इस नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से Form-6 भरा जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी BLO या SDM/तहसीलदार कार्यालय से फॉर्म लिया जा सकता है। इसके अलावा 16 अगस्त को बूथ लेवल पर विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे जहां फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। मतदाता 12 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

20 लाख से अधिक फॉर्म नहीं लौटे वापस

पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आंकड़ों के मुताबिक, SIR के दौरान लगभग 90.37 प्रतिशत फॉर्म वापस आए हैं, जबकि 20.66 लाख फॉर्म प्राप्त नहीं हुए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इनमें 5.74 लाख वोटर मृत हैं और 1.19 लाख डबल वोट हैं। इसके अलावा करीब 12 लाख वोटर अनमैप्ड पाए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अनमैप्ड वोटरों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वे संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना दावा पेश करके अपनी वोट को नियमित करवा सकते हैं।

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